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निजी वाहनो का टैक्सी के रूप में हो रहे अवैध संचालन पर होगी कार्यवाही,पढ़े क्या है इसके नियम कायदे।

निजी वाहनो का टैक्सी के रूप में हो रहे अवैध संचालन पर होगी कार्यवाही।

देहरादून:- निजी वाहनों के टैक्सी के रूप में हो रहे प्रयोग की शिकायतें निरन्तर आरटीओ तक पहुँचती रहती है।
टैक्सी संचालको को जहां इससे नुकसान होता है वही राजस्व को भी इससे भारी नुकसान होता है ।
ऐसे में ऐसे में किराए पर टैक्सी संचालित करने वालो पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा ने की है ।
मीडिया को दी गयी जानकरी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि किराए पर टैक्सी के रूप में संचालित सफेद प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामी पर 10 हज़ार रुपए जुर्माना लगाने के साथ साथ 6 माह के कारावास व बार बार ऐसे कार्य करने वाले के विरुद्ध एक लाख रुपये तक जुर्माने की कार्यवाही का भी प्रावधान है।
वही आरटीओ ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि सफेद नंबर प्लेट वाले वाहनों का किराए पर प्रयोग ना करे।
वही ऐसे वाहन स्वामियों पर सख़्त कार्यवाही की जाएगी ।

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