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विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं को फर्जी एजेंटों और रोजगार प्रस्तावों से सावधान रहने की अपील।

विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं को फर्जी एजेंटों और रोजगार प्रस्तावों से सावधान रहने की अपील।

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मालविका प्रियदर्शनी ने विदेश में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं एवं नागरिकों को विदेश रोजगार के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी, अवैध एजेंटों तथा फर्जी रोजगार प्रस्तावों से सावधान रहने की अपील की है।
वहीं उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से बताया कि विदेश में रोजगार के लिए हमेशा सुरक्षित एवं वैधानिक माध्यमों का ही उपयोग करें।

उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय की ओर से ‘विदेशी रोजगार (वर्क वीजा, वर्क परमिट आदि) के अवसर तलाशते समय धोखाधड़ी से बचें’ इसलिए अभियान के माध्यम से नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है।

इसके तहत वर्ष 1983 के बाद अधिनियम की धारा 2(क) के अंतर्गत शामिल व्यक्तियों को सुरक्षित एवं वैधानिक माध्यम से विदेश रोजगार प्राप्त करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने संबंधित विभागों एवं कार्यालयों के माध्यम से अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा, ताकि विदेश में रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थी ठगी से बचते हुए सुरक्षित तरीके से विदेश जा सकें।

उन्होंने रोजगार के लिए जाने वाले अभ्यर्थी को www.emigrate.gov.in⁠ (ई-नागरिक पोर्टल) पर लॉगिन कर पासपोर्ट वीजा संबंधी जानकारी प्राप्त करने, कंप्यूटर के माध्यम से पंजीकरण कर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एवं सूचना प्राप्त करने तथा रोजगार सेवाएं केवल वैध माध्यम से लेने की अपील की।

उन्होंने बताया कि ECR श्रेणी के पासपोर्ट धारकों को 18 ECR देशों में रोजगार के लिए Protector of Emigrants (POE) से आवश्यक प्रमाणपत्र/क्लीयरेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।

विदेश में रोजगार से संबंधित समस्या होने पर ई-माइग्रेशन पोर्टल के माध्यम से सहायता प्राप्त की जा सकती है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी वीजा संबंधी सेवाओं के माध्यम से नागरिकों एवं कंपनियों को सहायता, सुरक्षित एवं वैध रोजगार से जुड़े हितधारकों के अधिकारों की सुरक्षा तथा ई-माइग्रेशन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण, शिकायत निवारण और सूचनाओं के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने पर भी जोर दिया है। उन्होंने विदेश जाने से पूर्व विदेश यात्रा पंजीकरण कराने की भी अपील की है।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन एवं पासपोर्ट कार्यालय मिलकर उत्तराखंड के युवाओं को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रूप से विदेश प्रवास तथा रोजगार के वैध अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए संबंधित विभागों से सहयोग की अपेक्षा की गई है।

उन्होंने बताया कि सहायता के लिए: प्रवासी भवन (देहरादून) टोल फ्री 1800-11-3090, एमएसए हेल्पलाइन 7428321144 तथा ई-मेल helpline@emsa.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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