khabaruttrakhand
आकस्मिक समाचारउत्तराखंडटिहरी गढ़वालदिन की कहानीप्रभावशाली व्यतिराजनीतिकराष्ट्रीयविशेष कवरस्टोरी

मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के अनुपालन में आयोग द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 21.06.2025 में विनिर्दिष्ट दिनांक 25.06.2025 से नामांकन की कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाहियां अग्रिम आदेशों तक स्थगित।

मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के अनुपालन में आयोग द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 21.06.2025 में विनिर्दिष्ट दिनांक 25.06.2025 से नामांकन की कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाहियां अग्रिम आदेशों तक स्थगित।”

मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा रिट याचिका गणेश दत्त काण्डपाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 23.06.2025 को आदेश पारित किया गया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की नियमावली का प्रख्यापन विधिवत अधिसूचित न होने के कारण उक्त नियमावली के अनुपालन में आरक्षण का निर्धारण एवं इसके अनुसार की गई सम्पूर्ण कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है।

रिट याचिका में पुनः दिनांक 24.06.2025 को राज्य सरकार के आग्रह पर अन्य सूचीबद्ध रिट याचिका संख्या 416 (एन०एस०) वर्ष 2025 दीपक किरोला बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के समय सरकार का पक्ष सुनने के उपरान्त सभी रिट याचिका मा. उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 25.06.2025 को निर्धारित की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना के कम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 21.06.2025 द्वारा “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 243-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के 12 जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 25.06.2025 से दिनांक 28.06.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक) नामांकन एवं तदोपरान्त निर्वाचन का अग्रिम कार्यक्रम निर्धारित किया गया था।

चूँकि मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के उपरोक्त आदेश से राज्य सरकार के आरक्षण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई है जिस कारण पदों / स्थानों के आरक्षण एवं आवंटन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इन परिस्थतियों में नामांकन की कार्यवाही एवं तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाहियों किया जाना सम्भव नहीं है।

मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के अनुपालन में आयोग द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 21.06.2025 में विनिर्दिष्ट दिनांक 25.06.2025 से नामांकन की कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाहियां अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई हैं।

Related posts

Uttaranchal University के चांसलर के ठिकानों पर Income Tax विभाग का छापा

khabaruttrakhand

Uttarakhand: Congress ने PM मोदी से मांगे छह सवालों के जवाब, यशपाल बोलें- अंकिता भंडारी मामले में VIP कौन

cradmin

स्वर्गाश्रम ट्रस्ट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स ऋषिकेश नेत्र रोग विभाग के सहयोग से नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन।

khabaruttrakhand

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights