khabaruttrakhand
उत्तराखंड

Uttarakhand High Court: जबरन रिटायर चालक और परिचालकों को बहाल करने को Court ने दिया आदेश

Uttarakhand High Court: जबरन रिटायर चालक और परिचालकों को बहाल करने को Court ने दिया आदेश

Uttarakhand High Court: उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड परिवहन निगम प्रबंधन के पक्ष से आदिवारी रिटायर होने वाले चालकों और कंडक्टरों के वेतन को पुनः स्थापित करने के आदेश दिए हैं।

जस्टिस रविंद्र मैथानी की एकल बेंच के सामने मामले की सुनवाई के बाद, निर्णय रिजर्व्ड किया गया था। प्राथमिकी वाले निवेदनकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में यह कहकर एक याचिका दाखिल की थी कि वे पथ पर कार्यरत चालक और कंडक्टर के रूप में काम कर रहे थे। पथ पर होते हुए अक्सर अन्य काम उन चालकों और कंडक्टरों से लिया जा रहा था।

Advertisement

2022 में, परिवहन निगम बोर्ड ने इन याचिकाकर्ता चालक-कंडक्टरों को तीन महीने की सूचना देकर उन्हें बलपूर्वक रिटायर करने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ताओं ने इस सूचना का विरोध हाईकोर्ट में किया। पहले न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित करके इस आदेश को रोक दिया था। रोडवेज ने एक विशेष अपील दाखिल करके इस पर चुनौती दी।

पहले के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नेतृत्व करने वाली डिवीजन बेंच ने इस खास अपील को अस्वीकार करते हुए एकल बेंच को शीघ्रपूर्ण निर्णय देने का निर्देश दिया था। एकल बेंच ने नोटिस को अवैध घोषित करके रोडवेज की नोटिस को खारिज कर दिया।

Advertisement
इन कर्मचारियों ने एक याचिका दाखिल की थी

शफीक अहमद, सुरेश कुमार, हर्ष मोहन, लाल सिंह, हरिश कुमार, चंद्र पाल सिंह, मयाराम भट्ट, फूल सिंह, धन सिंह, सुभाष चंद्र बड़ोला, जगमोहन, राजेन्द्र कुमार, जगजीत सिंह, भजन सिंह, जितेंद्र सिंह, ब्रिजलाल, केशव दत्त. जोशी, मुनव्वर अली, जयपाल सिंह और अन्य।

Advertisement

Related posts

ब्रेकिंग:- पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक पहुँचें चिन्यालीसौड,भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत

khabaruttrakhand

ब्रेकिंग:- (मनरेगा) योजना के तहत 41% जॉब कार्ड धारक अभी भी आधार आधारित मजदूरी भुगतान के नही है तैयार, अब सरकार ने बढ़ाई इसकी समय सीमा। जाने नई समय सीमा।

khabaruttrakhand

ब्रेकिंग:-उत्तरकाशी जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित विभागों को दिए सख्त निर्देश।

khabaruttrakhand

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights