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“Uttarakhand High Court ने आवारा जानवरों के कारण सड़क पर होने वाले खतरों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया, Haldwani की मांग की

"Uttarakhand High Court ने आवारा जानवरों के कारण सड़क पर होने वाले खतरों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया, Haldwani की मांग की

Uttarakhand High Court ने Haldwani की सड़कों सहित राज्य के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर छोड़े गए जानवरों के घूमने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान High Court ने Haldwani नगर निगम से अगली तारीख तक जवाब देने को कहा है।

High Court ने Haldwani की सड़कों सहित राज्य के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर छोड़े गए जानवरों के घूमने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। High Court ने नगर निगम Haldwani से 30 November तक याचिका में उठाए गए सवालों का स्पष्ट जवाब देने को कहा है।

मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश Manoj Kumar Tiwari और न्यायमूर्ति Pankaj Purohit की खंडपीठ के समक्ष हुई। Haldwani निवासी अधिवक्ता Dr Chandrashekhar Joshi ने High Court में एक जनहित याचिका दायर करते हुए कहा था कि Haldwani सहित राज्य की सड़कों पर परित्यक्त गायों और बैलों के कारण हर दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।

आपस में लड़ते हुए सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। इतना ही नहीं, इन जानवरों के कारण स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में देरी हो रही है। कई बार इन जानवरों के आपस में लड़ने के कारण सड़कें घंटों जाम हो जाती हैं, जबकि सड़कों पर जानवरों को छोड़ दिए जाने के मामले में High Court सहित Supreme Court ने कई बार संबंधित निकायों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, लेकिन अब तक संबंधित निकायों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इसके चलते कई लोगों की जान जा चुकी है। जनहित याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया था कि वह राज्य की सड़कों पर छोड़े गए जानवरों को हटाने की व्यवस्था करे।

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