khabaruttrakhand
उत्तराखंड

Uttarakhand ने मृतक के आश्रितों के लिए सरकारी सेवा में भर्ती के नियमों में बदलाव किया, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के पांच साल के भीतर पात्रता और आवेदन

Uttarakhand ने मृतक के आश्रितों के लिए सरकारी सेवा में भर्ती के नियमों में बदलाव किया, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के पांच साल के भीतर पात्रता और आवेदन

Uttarakhand : कर्मचारी विभाग ने मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए संशोधित सेवा नियम जारी किए हैं ताकि मृत्यु होने पर उनको सरकारी सेवा में आश्रित किया जा सके। अब मृत्यु होने पर आश्रितों को सरकारी सेवा में समर्पित रूप से नौकरी मिलेगी, जो कि Group D या Group C जूनियर सहायक या समकक्ष पद पर होगी।

कुछ समय पहले, Cabinet ने मृतकों के आश्रितों के लिए संशोधित सेवा नियमों को मंजूरी दी थी। अब सरकार ने इस पर एक आदेश जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी पद पर आश्रितों को भर्ती के लिए उनकी शिक्षात्मक योग्यता पूर्ण होनी चाहिए।

इसे लागू करने का नियम

नियमों के अनुसार, यह आवश्यक होगा कि वह सरकारी सेवा के योग्य हों और सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के पांच वर्षों के भीतर काम के लिए आवेदन करें। इसमें यह भी जोड़ा गया है कि यदि रोजगार के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित समय सीमा में किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई महसूस की जाती है, तो सरकार ऐसे मामलों में राहत प्रदान कर सकती है।

Related posts

लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की मतगणना प्रक्रिया के पारदर्शिता, शांतिपूर्ण एवं सफल सम्पादनार्थ जनपद टिहरी गढ़वाल में सभी तैयारियां पूर्ण।

khabaruttrakhand

Investor Summit: Uttarakhand में निवेश पर करार…तीन lakh crores पार, मिलेंगे रोजगार के अवसर

khabaruttrakhand

कोटेश्वर झील का जल स्तर कम होने से नई टिहरी पम्पिंग पेयजल योजना मे पर्याप्त पेयजल उपलब्ध न होने के कारण निम्न तिथियों/स्थानों पर पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

khabaruttrakhand

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights