khabaruttrakhand
उत्तराखंड

Uttarakhand सुधार नियम, राज्य लोक सेवा आयोग की नौकरियों में Group-C पदों में मृतकों के आश्रितों के लिए आरक्षण

Uttarakhand सुधार नियम, राज्य लोक सेवा आयोग की नौकरियों में Group-C पदों में मृतकों के आश्रितों के लिए आरक्षण

Uttarakhand समाचार: पहले, राज्य लोक सेवा आयोग को छोड़कर, मृत्यु होने पर केवल अन्य संस्थानों की Group C पदों की भर्ती में अधीनस्थ को एक अवसर प्राप्त होता था। अब सरकार ने नया नियम लागू किया है।

अब मृत्यु होने पर अधीनस्थ को राज्य में सभी Group C पदों की भर्ती के लिए एक अवसर मिलेगा। Dhami सरकार ने उप युग के नियमों में परिवर्तन को Cabinet में मंजूरी दी थी, जिसका अधिसूचना बुधवार को जारी किया गया था।

कार्मिक सचिव शैलेष बगोली ने Uttarakhand (उत्तर प्रदेश सेवा के दौरान मृत्यु होने वाले सरकारी कर्मचारियों के अधीनस्थ के लिए नियुक्ति नियम) संशोधन नियम 2003 जारी किए हैं। इसके अनुसार, पहले एक ऐसा नियम था कि मृत्यु होने पर अधीनस्थ को केवल राज्य लोक सेवा आयोग के छोड़कर अन्य संस्थानों की Group C पदों की भर्ती में ही अवसर प्राप्त होता था।

अब परिवर्तन के बाद, इस प्रतिबंध को राज्य लोक सेवा आयोग के लिए हटा दिया गया है। अब मृत्यु होने पर अधीनस्थ उन सभी Group C की भर्तियों में भी चयन हो सकता है जो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की जाती हैं। इसका मतलब है कि अब मृत्यु होने पर अधीनस्थ राज्य लोक सेवा आयोग के परिधि में Group C की भर्तियों में भाग ले सकेंगे।

Related posts

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), टिहरी गढ़वाल की वार्षिक कार्ययोेजना एवं बजट परामर्शी समिति की बैठक सम्पन्न।

khabaruttrakhand

ब्रेकिंग:-अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स ऋषिकेश द्वारा यूथ- 20 कन्सल्टेंसी के अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय भारत-नेपाल सीमा से सटे विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य चौपाल का किया आयोजन।

khabaruttrakhand

ब्रेकिंग:-अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कुमाऊँ मण्डल में डेंगू निंयत्रण, अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं , भू-स्खलन की स्थिति सहित विभिन्न जन समस्याओं का संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश।

khabaruttrakhand

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights