khabaruttrakhand
उत्तराखंड

Uttarakhand सुधार नियम, राज्य लोक सेवा आयोग की नौकरियों में Group-C पदों में मृतकों के आश्रितों के लिए आरक्षण

Uttarakhand सुधार नियम, राज्य लोक सेवा आयोग की नौकरियों में Group-C पदों में मृतकों के आश्रितों के लिए आरक्षण

Uttarakhand समाचार: पहले, राज्य लोक सेवा आयोग को छोड़कर, मृत्यु होने पर केवल अन्य संस्थानों की Group C पदों की भर्ती में अधीनस्थ को एक अवसर प्राप्त होता था। अब सरकार ने नया नियम लागू किया है।

अब मृत्यु होने पर अधीनस्थ को राज्य में सभी Group C पदों की भर्ती के लिए एक अवसर मिलेगा। Dhami सरकार ने उप युग के नियमों में परिवर्तन को Cabinet में मंजूरी दी थी, जिसका अधिसूचना बुधवार को जारी किया गया था।

कार्मिक सचिव शैलेष बगोली ने Uttarakhand (उत्तर प्रदेश सेवा के दौरान मृत्यु होने वाले सरकारी कर्मचारियों के अधीनस्थ के लिए नियुक्ति नियम) संशोधन नियम 2003 जारी किए हैं। इसके अनुसार, पहले एक ऐसा नियम था कि मृत्यु होने पर अधीनस्थ को केवल राज्य लोक सेवा आयोग के छोड़कर अन्य संस्थानों की Group C पदों की भर्ती में ही अवसर प्राप्त होता था।

अब परिवर्तन के बाद, इस प्रतिबंध को राज्य लोक सेवा आयोग के लिए हटा दिया गया है। अब मृत्यु होने पर अधीनस्थ उन सभी Group C की भर्तियों में भी चयन हो सकता है जो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की जाती हैं। इसका मतलब है कि अब मृत्यु होने पर अधीनस्थ राज्य लोक सेवा आयोग के परिधि में Group C की भर्तियों में भाग ले सकेंगे।

Related posts

Uttarakhand: 1201 करोड़ बकाया, लाइन हानियों की वजह से UPCL को लगा झटका, राष्ट्रीय स्तर पर रेटिंग में पिछड़ा

cradmin

ब्रेकिंगः-विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर एम्स ऋषिकेश के तत्वावधान में संस्थान के ब्लड बैंक व हरिद्वार क्षेत्र में रक्तदान शिविर का आयोजन।

khabaruttrakhand

ब्रेकिंग:-विंटरलाइन फेस्ट ऑफ आगराखाल के शुभारंभ अवसर पर जिलाधिकारी और अध्यक्ष नगरपालिका परिषद नरेंद्रनगर द्वारा माउंटेन बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना।

khabaruttrakhand

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights