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उत्तराखण्ड राज्य में मतदान दिनांक 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 07.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक होना है,वोटर कार्ड के अलावा इन पहचान पत्रों से आप कर सकते हैं,मतदान।

लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु उत्तराखण्ड राज्य में मतदान दिनांक 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 07.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक होना है।

जिला निर्वाचन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल मयूर दीक्षित ने समस्त सम्मानित मतदाताओं से मतदान दिवस 19 अप्रैल, 2024 को अपने-अपने मतदेय स्थल पर जाकर अपने मताधिकार का अवश्य रूप से प्रयोग करने तथा अपने परिवार के सदस्यों एवं पड़ोसियों को भी मतदान करने हेतु प्रेरित करते हुए लोकतन्त्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त निम्न वैकल्पिक दस्तावेजों से भी आप मतदान कर सकते हैं:-

1. आधार कार्ड ।
2. मनरेगा जॉब कार्ड
3. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक।
4. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।
5. ड्राईविंग लाइसेन्स ।
6. पेन कार्ड।
7. एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड ।
8. भारतीय पासपोर्ट।
9. फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख।।
10. केन्द्र/ राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
11. सांसदों/विधायकों / एमएलसी को जारी किये गये आधिकारिक पहचान-पत्र ।
12. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता फोटो पहचान-पत्र (यूडीआईडी)।

“वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम” Nothing Like Voting, I vote for Sure”

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