khabaruttrakhand
आकस्मिक समाचारउत्तराखंडटिहरी गढ़वालदिन की कहानीदेहरादूनप्रभावशाली व्यतिराष्ट्रीयविशेष कवर

ब्रेकिंग:-बिजली के बिलों में छूट का आदेश जारी, जाने क्या है इसके नियम एवं शर्तें।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 16 सितंबर 2024 को बिजली में सब्सिडी देने की घोषणा के क्रम में शासन द्वारा  शासनादेश जारी कर दिया गया है।

इस मामले में सूबे के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।

बिजली के बिल में सब्सिडी का निर्णय राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

उन्होंने कहा कि इससे राज्य के नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम होगा और ऊर्जा के उचित उपभोग को प्रोत्साहन मिलेगा।

पर्वतीय हिमाच्छादित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को विशेष रूप से राहत मिलेगी।

बिजली बिलों में 50% को छूट का आदेश जारी।
आदेश में 200 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले हिमाच्छादित क्षेत्र वाले उपभोक्ताओं को बिजली की दरों पर 50% सब्सिडी दी जाएगी।

वहीं अन्य एक किलो वाट के संयोजन वाले उपभोक्ताओं को भी 100 यूनिट तक बिजली खपत करने पर 50% की छूट दी जाएगी।

आदेश में बताया गया है कि हिमाच्छादित क्षेत्र के घरेलू श्रेणी के ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिनका मासिक विद्युत प्रयोग 200 यूनिट तक है को लागू विद्युत दरों में 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी ,
हिमाच्छादित क्षेत्र का निर्धारण प्रचलित नियम के अनुसार संबंधित क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर करते हुए ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, अन्य क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी की ऐसे उपभोक्ता जिनका अनुबंध विद्युत भार 1 किलोवाट तथा मासिक विद्युत प्रयोग 100 यूनिट तक का है को विद्युत धाराओं में 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी ।
उक्त सब्सिडी 1 सितंबर 2024 से की गई विद्युत खपत पर अनुमन्य होगी।
उक्त सब्सिडी उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन आफ उत्तराखंड लिमिटेड एवं उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की सेवारत सेवा निर्मित कार्मिकों तथा पारिवारिक पेंशनरों को निर्गत विभागीय विद्युत संयोजन पर अनुमन्य नहीं होगी।
विद्युत टैरिफ में सब्सिडी का लाभ एक परिवार को एक ही विद्युत कनेक्शन पर दिया जाएगा तथा यूपीसीएल द्वारा या सुनिश्चित किया जाएगा की योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने हेतु उपभोक्ताओं द्वारा बिना किसी उचित कारण उनके पूर्व से स्थापित विद्युत संयोजन की क्षमता को कम करने अथवा एक से अधिक संयोजन में परिवर्तित करने का प्रयास न किया गया हो।
योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का विवरण यूपीसीएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा उक्त सब्सिडी का व्यवहार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

Related posts

ड्रंक एण्ड ड्राइव व ओवरस्पीड में यहां वाहन चलाने वालों पर यातायात पुलिस ने की कार्रवाई।

khabaruttrakhand

जनपद की समस्त नागर निकायों की निर्वाचक नामावलियों में 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवाओं के नाम सम्मिलित किए जायेंगे।

khabaruttrakhand

घनसाली ब्रेकिंग:- घनसाली क्षेत्र में लंबे समय से चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले आये पुलिस गिरफ्त में, अन्य जनपदों में भी दिया था घटनाओ को अंजाम, जाने अधिक ।

khabaruttrakhand

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights