khabaruttrakhand
आकस्मिक समाचारउत्तराखंडदिन की कहानीनैनीतालप्रभावशाली व्यतिराष्ट्रीयविशेष कवर

दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को नही मिली हाईकोर्ट से कोई राहत।

दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को नही मिली हाईकोर्ट से कोई राहत।

रिपोर्ट। ललित जोशी ।

नैनीताल।सरोवर नगरी नैनीताल उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने महिला से दुराचार और नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में लालकुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की जमानत प्रार्थनपत्र पर सुनवाई हुई, जिसमें फिलहाल कोई राहत नहीं दी गयी।

न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होनी तय हुई है।
न्यायालय ने पूर्व में बोरा की अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी पर रोक सम्बन्धी याचिका खारिज कर दी थी।

आरोपी ने जमानत देने की प्रार्थना करते हुए कहा कि उनको षडयंत्र के तहत फंसाया गया है।
यह घटना 2021 की है और अब आठ माह बीत जाने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

एफ.आई.आर.में कहीं भी छेड़छाड़ का आरोप नही है।
इसलिए उनके उपर पोक्सो नहीं लगानी चाहिए।
महिला उनपर बार बार दवाब डाल रही थी कि उसे नियमित किया जाय, जबकि वह दुग्ध संघ की कर्मचारी न होकर मैन पावर सप्लाई करने वाली कम्पनी की कर्मचारी थी।

जब उनके द्वारा इस कम्पनी का टेंडर निरस्त किया गया तो इन्होंने मिलकर इस षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया।

जबकि सरकार और पीड़िता की तरफ से इसका विरोध किया गया।
पीड़िता की तरफ से यह भी कहा गया कि आरोपी ने 2021 से लेकर अब तक उसका शोषण किया है ।
और बार बार जान से मारने की धमकी दी जा रही।
इसके सारे सबूत उनके पास हैं।

निचली अदालत में बयान देते हुए नाबालिग ने कहा कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है।
इसलिए इनके ऊपर पोक्सो की धारा बनती है। इसलिए इनकी जमानत प्रार्थनपत्र को निरस्त किया जाय।

Related posts

Uttarakhand: राज्य की GDP बढ़ाने और रोजगार के अवसर खोलने के लिए निवेश, रोपवे से पर्यटन को मिल सकती है उड़ान

khabaruttrakhand

नियमों का उल्लंघन करने वाले के ऊपर की जाएगी कार्यवाही। दीपक रावत।

khabaruttrakhand

दुर्लभ बीमारी की जटिल सर्जरी में यहां मिली सफलता , ऋषिकेश सीटीवीएस विभाग के चिकित्सकों की उपलब्धि सहारनपुर से रेफर होकर यहां आया था 32 वर्षीय युवक।

khabaruttrakhand

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights