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नई टिहरी में भूखंडों के म्यूटेशन कार्यों की समय-सीमा 15 दिन बढ़ी” “जिलाधिकारी ने नगरवासियों से समय रहते नामांतरण कराने की अपील की ।

“नई टिहरी में भूखंडों के म्यूटेशन कार्यों की समय-सीमा 15 दिन बढ़ी”

“जिलाधिकारी ने नगरवासियों से समय रहते नामांतरण कराने की अपील की ”

“पुनर्वास टिहरी में म्यूटेशन ड्राइव 15 दिन और बढ़ाई गई”

नई टिहरी शहर में भूखंडों के उत्परिवर्तन अर्थात नामांतरण/दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) से संबंधित कार्यों को लेकर प्रशासन द्वारा राहत प्रदान की गई है। पुनर्वास निदेशक एवं जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल ने म्यूटेशन कार्यों की समय-सीमा में 15 दिनों की अतिरिक्त वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि नई टिहरी शहर में सभी भूखंडों के म्यूटेशन एवं फ्लैट्स की रजिस्ट्री का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में पुनर्वास विभाग द्वारा 1 जनवरी 2026 से एक अभियान के तहत करीबन 150 लोगों से सम्पर्क किया, जिसमें 44 लोगों द्वारा अभी तक अपना म्यूटेशन कार्य हेतु अपने दस्तावेज तहसील टिहरी में जमा किये गये हैं, जिन्हें जांच हेतु पुनर्वास कार्यालय को भेजा गया है, जिन्हें जांचोंपरान्त तहसील टिहरी को आगे की कार्यवाही हेतु भेजा जायेगा।

अवगत कराया गया कि जिन लोगों द्वारा अभी तक उक्त कार्य नही किया गया है वे तहसील टिहरी में अपने दस्तावेज जमा कर उक्त योजना का लाभ ले सकते हैं।
बता दें कि अभी तक कई नागरिक विभिन्न कारणों से समय-सीमा के भीतर अपने दस्तावेज पूरे नहीं कर पाए थे, जिसको देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि नागरिकों को और अधिक समय दिया जाए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति अपने भूखंड संपत्ति का नामांतरण कराने से वंचित न रहे।

जिलाधिकारी टिहरी ने नगर के समस्त निवासियों से अपील की है कि वे निर्धारित अतिरिक्त समय-सीमा के भीतर अपने भूखंड संपत्तियों का म्यूटेशन अवश्य करा लें।

म्यूटेशन न होने की स्थिति में भविष्य में संपत्ति से जुड़े कानूनी, प्रशासनिक अथवा सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।

प्रशासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि म्यूटेशन की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर आवेदन करने वाले नागरिकों के मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि यह निर्णय जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की गई है, ताकि नई टिहरी शहर में संपत्ति संबंधी अभिलेख अद्यतन एवं सुव्यवस्थित किए जा सकें।

 

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