नैनीताल।
हरिद्वार विकास प्राधिकरण पर 50 हजार का लगाया जुर्माना।
रिपोर्ट।ललित जोशी।
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नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा व अन्य के द्वारा नगर निगम की नजूल भूमि में बिना नक्शा पास कराये पाँच मंजिला व्यवसायिक भवन बनाये जाने सम्बंधित जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्याय मूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए समय पर शपथपत्र पेश नही करने पर हरिद्वार विकास प्राधिकरण पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए शपथपत्र पेश करने को कहा है।
साथ ही खण्डपीठ ने बत्रा की दूसरी कम्पाउंडिंग एप्लिकेशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
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मामले की सुनवाई के लिये 4 सप्ताह बाद कि तिथि तय की गई है।
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