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अतिक्रमण पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश:- जिलाधिकारी व एसडीएम को हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश, भूमि में अवैध काबिज लोगों को हटाये तुरंत ।

स्थान। नैनीताल।

जिला अधिकारी व एसडीएम को हाईकोर्ट ने निर्देश दिये है कि अस्पताल की भूमि में अवैध काबिज लोगों को तुरंत हटायें।

रिपोर्ट। ललित जोशी।

नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता अशोक साह की स्थानीय बी.डी.पाण्डे अस्पताल में सुविधाओं को लेकर एक जनहित याचिका में सुनवाई हुई।

खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार से अस्पताल की भूमि को तत्काल प्रभाव से खाली करने को कहा है।
न्यायालय ने अस्पताल की 1.49 एकड़ भूमि में काबीज परिवार को तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश जिलाधिकारी और एस.डी.एम.को दे दिए हैं।
यहाँ बता दें इस क्षेत्र में सौ से अधिक अतिक्रमण किये गए हैं जिन्हें तत्काल हटाया जाएगा
इससे पहले सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सरकार से अस्पताल क्षेत्र में कब्जे की विस्तृत जानकारी देने को कहा था।
मामले के अनुसार बी.ड़ी.पांडे जिला पुरुष चिकित्सालय में कई स्वास्थ्य सुविधाओ का अभाव होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका दायर की गई थी।
जिले का मुख्य अस्पताल होने के बावजूद यहां से छोटी सी जांच के लिए सीधे हल्द्वानी भेज दिया जाता है।
याचिकाकर्ता का कहना था कि अस्पताल में जिले से इलाज कराने के लिए दूर दूर से मरीज आते हैं, लेकिन उनकी जांच करके हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है।

श्री साह ने उच्च न्यायलय की खण्डपीठ से प्राथर्ना की है कि इस अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे की स्थानीय और दूरदराज से आने वाले लोगों को सही समय पर इलाज मिल सके।

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