khabaruttrakhand
आकस्मिक समाचारउत्तराखंडटिहरी गढ़वालदिन की कहानीविशेष कवर

*टिहरी बाँध प्रभावित, टिहरी शहरी विस्थापितों के भूमिधरी प्रकरणों को तहसील, टिहरी से किया जाएगा सम्पादित।

*टिहरी बाँध प्रभावित, टिहरी शहरी विस्थापितों के भूमिधरी प्रकरणों को तहसील, टिहरी से किया जाएगा सम्पादित**

जिलाधिकारी / पुनर्वास निदेशक टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में उप महाप्रबन्धक (पुनर्वास), पुनर्वास निदेशालय नई टिहरी ने कहा कि टिहरी बाँध प्रभावित, टिहरी शहरी विस्थापितों के भूमिधरी प्रकरणों को अब तहसील टिहरी से सम्पादित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि टिहरी बाँध विस्थापित शहरी पात्र विस्थापितों द्वारा आवंटित भूखण्डों पर भूमिधरी अधिकार दिए जाने हेतु पुनर्वास में प्राप्त आवेदन पत्रों की जांचोपरान्त सूची तैयार कर तहसील कार्यालय नई टिहरी द्वारा दाखिला खारिज की कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने बताया कि विस्थापितों को भूमिधरी दिए जाने हेतु निम्नानुसार प्रकिया के तहत कार्यवाही की जायेगी:-

1. मूल भूखण्ड आवंटी/उत्तरजीवी/केता के द्वारा भूखण्ड के दाखिला हेतु तहसील टिहरी में निम्न दस्तावेज / साक्ष्यों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेंगे-
(1) आवंटन पत्र की प्रति।
(ii) कब्जा प्रमाण पत्र की प्रति।
(ii) भूखण्ड की लागत धनराशि जमा की रसीद की प्रति।
(iv) मूल आवंटी की मृत्यु की दशा में उत्तरजीवी प्रमाण पत्र की प्रति।
(v) भूखण्ड क्रय करने की दशा में रजिस्ट्री की प्रति।
(vi) आधार कार्ड की प्रति।
(vii) इस आशय का शपथ पत्र कि आवंटित भूखण्ड का दाखिला खारिज अभी तक किसी के नाम नहीं हुआ है। भूखण्ड परिवर्तित होने की दशा में पूर्व आवंटित भूखण्ड का दाखिला खारिज भी हुआ/नहीं हुआ है।

2. मूल भूखण्ड आवंटी / उत्तरजीवी/केता के द्वारा भूखण्ड के दाखिला हेतु तहसील टिहरी में आवेदन के पश्चात तहसील, टिहरी द्वारा प्राप्त आवेदनों व संलग्न साक्ष्यों (आवंटन पत्र/कब्जा/धनराशि जमा करने की रसीद) को पुनर्वास निदेशालय, नई टिहरी को जांच/सत्यापन हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

3. पुनर्वास निदेशालय, नई टिहरी द्वारा तहसील टिहरी से प्राप्त दाखिला खारिज से संबंधित आवेदन पत्रों को पृथक से डायरी पंजिका में दर्ज कर 07 दिवसों में जांच/सत्यापन के पश्चात तहसील टिहरी को प्रेषित किया जायेगा।

4. पुनर्वास निदेशालय, नई टिहरी से जांच/सत्यापन के पश्चात तहसील टिहरी को प्रेषित आवेदन पत्रों पर तहसील टिहरी द्वारा काश्तकारों के नाम यथाशीघ्र दाखिला खारिज की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

5. काश्तकारों द्वारा दाखिला हेतु आवेदन की तिथि से मूल भूखण्ड आवंटी/उत्तरजीवी/केता के नाम भूखण्ड के दाखिला खारिज की कार्यवाही एक माह में पूर्ण की जायेगी।

 

Related posts

Lok Sabha Election: उत्तराखंड लोकसभा चुनाव से पहले बजट में महिलाओं को लुभाने की तैयारी, CM धामी ने बनाया रोडमैप

khabaruttrakhand

ब्रेकिंग:-स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहां होगी 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों की दौड़।

khabaruttrakhand

ब्रेकिंग:-घूमकर लौट रहे पर्यटकों का वाहन हुआ क्षतिग्रस्त आठ पर्यटक हुए घायल।

khabaruttrakhand

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights