khabaruttrakhand
आकस्मिक समाचारदिन की कहानीप्रभावशाली व्यतिराष्ट्रीयविशेष कवरस्टोरी

ब्रेकिंग:- दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आप नेता को मिली अंतरिम जमानत, जाने जमानत से जुड़ी और अधिक जानकरी।

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी.

केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा और जेल लौटना होगा।

बताते चलें कि यह मामला दिल्ली सरकार की समाप्त हो चुकी आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान उन्हें शर्तों का भी पालन करना होगा।

जाने जमानत से जुड़ी खास बातें।

श्री केजरीवाल को जेल से रिहा होने से पहले 50,000 रुपये का निजी मुचलका भरना होगा।

आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख सीएम कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकेंगे, हालांकि वह लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकेंगे।

उन्हें उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना की अनुमति के बिना किसी भी आधिकारिक अधिनियम पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं है।

श्री केजरीवाल दिल्ली में शराब नीति के मुद्दे पर बोलने या अपने ऊपर लगे संदेह पर चर्चा करने में असमर्थ हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री इस मामले में किसी भी गवाह से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं.

केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा और जेल लौटना होगा.

यह मामला दिल्ली सरकार की समाप्त हो चुकी आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।

Related posts

देहरादुन:-सूबे के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में जेल विकास बोर्ड की पहली बैठक में कारागारों में श्रम में नियोजित बन्दियों के न्यूनतम मजदूरी दरों को बढ़ाने का लिया गया निर्णय।

khabaruttrakhand

जनता मिलन कार्यक्रम:- 37 शिकायतें/अनुरोध पत्र किये गए दर्ज, अधिकांश शिकायतें पुनर्वास, पेयजल, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, वन आदि विभागों से रही संबंधित।

khabaruttrakhand

जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढवाल द्वारा 04 जुलाई को दुर्घटना की मजिस्ट्रीयल जांच हेतु परगना मजिस्ट्रेट प्रतापनगर को जांच अधिकारी नामित करते हुए एक पक्ष के भीतर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश ।

khabaruttrakhand

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights