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जनपद की समस्त नागर निकायों की निर्वाचक नामावलियों में 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवाओं के नाम सम्मिलित किए जायेंगे।

जनपद की समस्त नागर निकायों की निर्वाचक नामावलियों में 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवाओं के नाम सम्मिलित किए जायेंगे।**

अपर जिलाधिकारी/जिला रजिस्ट्रीकरण अधिकारी न. नि.निर्वा.नामा. टिहरी गढ़वाल के.के. मिश्रा ने बताया कि राज्य आयोग के निर्देशानुसार नागर निकायों के निर्वाचन में मतदान की तिथि वर्ष 2025 में सम्पन्न होना सम्भावित होने के कारण राज्य की समस्त नागर निकायों की निर्वाचक नामावलियों में उन सभी व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किए जाने चाहिए जो 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में निर्वाचक नामावली में परिवर्धन / संशोधन / विलोपन मतदाता हेतु अनुमन्य है एवं यह प्रकिया नामांकन की अन्तिम तिथि तक गतिमान रहेगी।

उन्होंने आयोग के निर्देशानुसार जनपद के समस्त एसडीएम/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी न. नि.निर्वा. को
समस्त नागर निकायों में विशेष अभियान चलाकर सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में उन सभी व्यक्तियों के नाम, जो 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, सम्मलित करने के निर्देश दिए।

वहीं उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित निकायों के कार्यालय. तहसील कार्यालय एवं निकाय में स्थित अन्य कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी उक्त जानकारी उपलब्ध करायी जाय।

मतदाता का नाम सम्मिलित किए जाने हेतु प्रपत्र-1 क एवं प्रपत्र-ख नाम संशोधन हेतु प्रपत्र 1-ग. प्रपत्र-1-घ नाम विलोपन हेतु उपलब्ध करवायें। नागर निकायों की निर्वाचक नामावलियों हेतु नियुक्त किए गए संगणक / कर्मचारी दिनांक 8, 9 एवं 10 दिसम्बर को मतदान स्थल / मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर प्रपत्र उपलब्ध कराये तथा पूर्ण/भरे हुए प्रपत्र प्राप्त करें।

सहायक रजि०अधि०/रजि०अधि० परिवर्धन/संशोधन/अपमार्जन सूची तैयार कर प्रस्ताव आयोग के अनुमोदनार्थ जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराये।

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