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आदेश:- नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर क्षेत्र में दिनांक 11.06.2026 को शराब, भांग और अन्य मादक वस्तुओं आदि का विक्रय रहेगा प्रतिबन्धित।

टिहरी गढ़वाल:-

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना  के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी, टिहरी गढवाल नितिका खण्डेलवाल के आदेशानुसार जनपद टिहरी गढवाल में नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन, नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर क्षेत्र में मतदान की निर्धारित तिथि को पूर्ण रूप से तथा मतगणना की तिथि दिनांक 11.06.2026 को मतगणना समाप्ति तक शराब, भांग और अन्य मादक वस्तुओं आदि का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा।

अतः जनपद टिहरी गढवाल के नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्रनगर क्षेत्र में स्थित विदेशी मदिरा की दुकानों (एफ०एल०-5 डी०) / डिपार्टमेन्टल स्टोर (एफ०एल०-5 डी०एस०) / गोदाम (एफ०एल०-2)/बार (एफ०एल०-6/7)/ एक दिवसीय बार अनुज्ञापन (एफ०एल०-11) / एफ0एल0-40, एम०ए०-4 एवं सैन्य कैन्टीनों (एफ०एल०-9/9ए) दिनांक 09.06.2026 को पूर्ण रूप से तथा मतगणना तिथि 11.06.2026 को मतगणना समाप्ति तक मदिरा की बिकी परिवहन एवं उपभोग हेतु प्रतिबन्धित किया जाता है। उक्त बन्दी के फलस्वरूप कोई भी क्षतिपूर्ति / छूट अनुज्ञापियों को देय नहीं होगी।

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