khabaruttrakhand
आकस्मिक समाचारउत्तराखंडटिहरी गढ़वालदिन की कहानीप्रभावशाली व्यतिराष्ट्रीयविशेष कवर

आदेश:- नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर क्षेत्र में दिनांक 11.06.2026 को शराब, भांग और अन्य मादक वस्तुओं आदि का विक्रय रहेगा प्रतिबन्धित।

टिहरी गढ़वाल:-

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना  के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी, टिहरी गढवाल नितिका खण्डेलवाल के आदेशानुसार जनपद टिहरी गढवाल में नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन, नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर क्षेत्र में मतदान की निर्धारित तिथि को पूर्ण रूप से तथा मतगणना की तिथि दिनांक 11.06.2026 को मतगणना समाप्ति तक शराब, भांग और अन्य मादक वस्तुओं आदि का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा।

अतः जनपद टिहरी गढवाल के नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्रनगर क्षेत्र में स्थित विदेशी मदिरा की दुकानों (एफ०एल०-5 डी०) / डिपार्टमेन्टल स्टोर (एफ०एल०-5 डी०एस०) / गोदाम (एफ०एल०-2)/बार (एफ०एल०-6/7)/ एक दिवसीय बार अनुज्ञापन (एफ०एल०-11) / एफ0एल0-40, एम०ए०-4 एवं सैन्य कैन्टीनों (एफ०एल०-9/9ए) दिनांक 09.06.2026 को पूर्ण रूप से तथा मतगणना तिथि 11.06.2026 को मतगणना समाप्ति तक मदिरा की बिकी परिवहन एवं उपभोग हेतु प्रतिबन्धित किया जाता है। उक्त बन्दी के फलस्वरूप कोई भी क्षतिपूर्ति / छूट अनुज्ञापियों को देय नहीं होगी।

Related posts

आपदा प्रबंधन- जनपद टिहरी के विभिन्न विद्यालयों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला में भिलंगना ब्लॉक के इस रा०ई०का० में एक दिवसीय आपदा संबंधी/त्वरित राहत-बचाव कार्य एवं जगरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रशिक्षण।

khabaruttrakhand

मुख्य विकास अधिकारी ने शुक्रवार को आपदाग्रस्त घुत्तू क्षेत्र के मेंढू सिंदवाल गांव, पुजार गांव, भल्डगांव, गवाणा आदि गांवों का स्थलीय निरीक्षण कर आपदा क्षति का लिया जायजा।

khabaruttrakhand

UKSSSC: समूह-ग के 136 पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास युवाओं को मिलेगा मौका, जानें कब से करें अप्लाई

cradmin

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights