आयकर विभाग द्वारा” फाइल आइटीआर नाउ पे टैक्स लेटर” सुविधा की शुरुआत।
जाने क्या मिली करदाताओ को सुविधा।
नई दिल्ली:- मीडिया रिपोर्ट से मिल रही जानकरी के अनुसार बताया जा राह है कि आयकर विभाग द्वारा करदाताओ के लिए एक नई व्यवस्था या सुविधा की शरुवात की गई है।
बताया जा रहा है कि अब इसकी मदद से करदाता भविष्य में बकाया आयकर का भुगतान कर सकता है और अभी आईटीआर दाखिल कर सकता है।
इसके लिए अब बाकायदा आयकर विभाग की वेबसाइट पर यह विकल्प अब उपलब्ध भी कर दिया गया है ऐसी जानकरी मिल रही है।
जहां वर्तमान व्यवस्था में लंबित आयकर का भुगतान आईटीआर दाखिल करने पर करना पड़ता था और बिना टैक्स दिए कोई भी आईटीआर दाखिल नहीं किया जा सकता है।
वहीं अब इस नई सुविधा में आयकर विभाग द्वारा आईटीआर दाखिल करने के बाद कुछ शर्तों के साथ करदाता बकाया कर का भुगतान बाद में करने का विकल्प चुन सकता है।
हालांकि इस सुविधा का उपयोग अग्रिम कर या टीडीएस जैसे कर भुगतान के लिए नहीं किया जाएगा यानी उनके लिए यह व्यवस्था नहीं है।
कर भुगतान के लिए करदाता को 30 दिन का समय मिलेगा, वही आयकर विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आईटीआर दाखिल करने के बाद टैक्स देने वाले को बाकायदा नोटिस भेजा जाएगा ।
इस नोटिस में कर की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए करदाता को 30 दिन का समय मिलेगा।
वहीं यह भी कहा गया है कि इसमें कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगेगा।
वही यदि करदाता बकाया कर का भुगतान 30 दिनों के बाद करेगा तो दंडात्मक ब्याज लागू होगा।
इस तरह से यह एक सहूलियत सभी करदाताओं के लिए आयकर विभाग लेकर आया है जिसमें करदाता पहले आईटीआर भरने के बाद में बकाया कर का भुगतान कर सकता है, लेकिन उसे उसके लिए 30 दिन का समय ही मिलेगा।