Dehradun: हॉर्टिकल्चर विभाग में घड़ालु व्यापार की जांच के मामले में CBI जांच कराने के मामले में सरकार को Supreme Court से एक प्रशासनिक पीड़ा मिली है। नैनीताल High Court ने इस मामले में CBI जांच के आदेश दिए थे। सरकार ने इस आदेश को Supreme Court में चुनौती दी थी, लेकिन उससे जुड़ी समीक्षा याचिका को वहां नकारा गया।
जब हॉर्टिकल्चर विभाग में सेब के पौधों के वितरण में जुगाड़ का मामला सामने आया था, तो सामाजिक कार्यकर्ता दीपक कारगेटी ने High Court की ओर से जांच कराने की थी। हालांकि, इस मामले में सरकार ने तब हॉर्टिकल्चर निदेशक डॉ. एचएस बवेजा को निलंबित किया था। इसके अलावा, इस मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई थी।
CBI ने याचिका को ठुकराया
इस मामले की सुनवाई के दौरान High Court ने इसे CBI जांच कराने का आदेश दिया था। सरकार ने इस आदेश को Supreme Court में चुनौती दी थी। इस से जुड़ी याचिका को मंगलवार को सुना गया। कहा गया कि Supreme Court ने इस याचिका को ठुकरा दिया है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि इसके संबंध में अभी आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इसके संबंध में विभिन्न संवाद साधने के माध्यमों के माध्यम से ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। कोर्ट के आदेश मिलने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है।
सरकार ने SIT गठित की थी
वर्तमान में BJP प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हॉर्टिकल्चर विभाग के मामले में Supreme Court का निर्णय सम्माननीय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में डॉ. एचएस बवेजा को निलंबित किया था और इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया था।