उत्तरांचल राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली का निरन्तर उल्लंघन करने के आरोप में राजस्व उप निरीक्षक, तहसील बालगंगा, जनपद टिहरी गढ़वाल धर्मानन्द मंमगाई को सेवा से हटाया गया।‘‘
राजस्व उप निरीक्षक धर्मानन्द मंमगाई, तहसील बालगंगा, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा राजकीय कार्यों व लोक सेवक के कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने, मदिरापान कर कार्यालय में उपस्थित होने तथा अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने पर कई बार चेतावनी निर्गत करने के बावजूद भी उनके द्वारा अपनी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं किया गया।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उक्त राजस्व उप निरीक्षक को कार्यालय के आदेश दिनांक 26.04.2024 के द्वारा उत्तरांचल सरकारी सेवकों (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2023 के अन्तर्गत शास्तियां नियम 3 (ख) दीर्घ शास्तियां (एक) के अनुसार ‘एक वर्ष की वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव के साथ रोके जाने‘ के दण्ड से दण्डित किया गया,।
परन्तु फिर भी श्री धर्मानन्द मंमगाई की कार्यशैली में कोई सुधार नहीं होने के कारण उप जिलाधिकारी, घनसाली की आख्यानुसार धर्मानन्द मंमगाई, राजस्व उप निरीक्षक, तहसील बालगंगा द्वारा उत्तरांचल राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के नियम 4-क (क) एवं (ख) का निरन्तर उल्लंघन किये जाने के आरोप में धर्मानन्द मंमगाई को उत्तरांचाल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 में शास्तियां नियम 3 (ख) दीर्घ शास्तियां (चार) प्रदत्त कर सेवा से पदच्युत (रिमूव) किया गया है।