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ब्रेकिंग:-खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत घनसाली स्थित गणेश स्वीट शॉप पर ₹5,000 का अर्थदंड अधिरोपित।

मिलावटी रसगुल्ला बेचने पर गणेश स्वीट शॉप, घनसाली पर ₹5,000 का अर्थदंड।

अपर जिला मजिस्ट्रेट / न्याय निर्णायक अधिकारी टिहरी गढ़वाल शैलेन्द्र सिंह नेगी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत घनसाली स्थित गणेश स्वीट शॉप पर ₹5,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

प्रकरण वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान से खुले रसगुल्ले का नमूना लिया गया था, जिसकी जांच राज्य खाद्य प्रयोगशाला रुद्रपुर में कराई गई।

जांच रिपोर्ट में नमूना मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया तथा उसमें स्टार्च की उपस्थिति पाई गई, जिसके आधार पर उसे अधोमानक घोषित किया गया।

प्रकरण की सुनवाई के उपरांत न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की संबंधित धाराओं के उल्लंघन का दोषी पाते हुए प्रतिष्ठान संचालक पर ₹5,000 का अर्थदंड लगाया गया। साथ ही निर्धारित अवधि में धनराशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं.

जिला प्रशासन ने जनपद के सभी खाद्य कारोबारियों से खाद्य सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की अपील की है।

जिला सूचना अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

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