khabaruttrakhand
Uttar Pradesh

Allahabad High Court: लोन वसूली में नीलामी से पहले कर्जदार को भुगतान का विकल्प जरूरी, न्यायमूर्तियों ने आदेश

Allahabad High Court: लोन वसूली में नीलामी से पहले कर्जदार को भुगतान का विकल्प जरूरी, न्यायमूर्तियों ने आदेश

Prayagraj: Allahabad High Court ने कहा है कि ऋण वसूली प्रक्रिया में, उधारीदार को यहां संबंधित संपत्ति की नीलामी से पहले ऋण से राहत प्राप्त करने का महत्वपूर्ण अधिकार होता है। इसको आधिकारिक नोटिस देने के बिना प्राधिकृतियाँ उधारीदार से छीना नहीं जा सकता है।

High Court ने कहा है कि ऋण वसूली में, उधारीदार को संपत्ति की नीलामी से पहले भुगतान करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। इसे देना अनिवार्य है। इस आदेश को प्रयागराज की शार्प इंडस्ट्रीज की याचिका को स्वीकृत करते हुए न्यायाधीश Ashwini Kumar Mishra और न्यायाधीश Syed Qamar Hasan Rizvi की विभाजन बेंच ने दिया है।

याचिकाकर्ता ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए ऋण की भुगतान में दोष किया। S.A.R.F.A.E.S.I. एक्ट की धारा 13 (2) के तहत, याचिकाकर्ता के खिलाफ दो नोटिस जारी किए गए थे संपत्ति की नीलामी के लिए। इसके खिलाफ आवेदन के तहत, प्राधिकृतिक न्यायालय ने नीलामी प्रक्रिया को रद्द किया।

इसके खिलाफ बैंक ने याचिका दायर की। High Court की सिंगल बेंच ने न्यायालय के आदेश को स्वीकार नहीं किया और इसे रद्द कर दिया, कहते हुए कि याचिकाकर्ता को पहले ही नीलामी के बारे में सूचित किया गया था। याचिकाकर्ता ने एक महीने का समय दिया गया है उधार राशि भुगतान करने के लिए।

Related posts

Ramlalla प्रण प्रतिष्ठा: PM Modi ने शुरू किया 11 दिनों का विशेष रीति, अपनी माँ को याद करते हुए ऑडियो संदेश में बोले

cradmin

UP: Ayodhya Dham के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, छह जिलों से प्राथमिकता के साथ तय किया गया वन-वे किराया

cradmin

Ayodhya Ram Mandir: पूर्व, पश्चिम हो या उत्तर दक्षिण, देशभर के आचार्य डालेंगे आहुति; विश्व का सबसे अनूठा अनुष्ठान

cradmin

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights