khabaruttrakhand
Uttar Pradesh

Allahabad High Court: लोन वसूली में नीलामी से पहले कर्जदार को भुगतान का विकल्प जरूरी, न्यायमूर्तियों ने आदेश

Allahabad High Court: लोन वसूली में नीलामी से पहले कर्जदार को भुगतान का विकल्प जरूरी, न्यायमूर्तियों ने आदेश

Prayagraj: Allahabad High Court ने कहा है कि ऋण वसूली प्रक्रिया में, उधारीदार को यहां संबंधित संपत्ति की नीलामी से पहले ऋण से राहत प्राप्त करने का महत्वपूर्ण अधिकार होता है। इसको आधिकारिक नोटिस देने के बिना प्राधिकृतियाँ उधारीदार से छीना नहीं जा सकता है।

High Court ने कहा है कि ऋण वसूली में, उधारीदार को संपत्ति की नीलामी से पहले भुगतान करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। इसे देना अनिवार्य है। इस आदेश को प्रयागराज की शार्प इंडस्ट्रीज की याचिका को स्वीकृत करते हुए न्यायाधीश Ashwini Kumar Mishra और न्यायाधीश Syed Qamar Hasan Rizvi की विभाजन बेंच ने दिया है।

Advertisement

याचिकाकर्ता ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए ऋण की भुगतान में दोष किया। S.A.R.F.A.E.S.I. एक्ट की धारा 13 (2) के तहत, याचिकाकर्ता के खिलाफ दो नोटिस जारी किए गए थे संपत्ति की नीलामी के लिए। इसके खिलाफ आवेदन के तहत, प्राधिकृतिक न्यायालय ने नीलामी प्रक्रिया को रद्द किया।

इसके खिलाफ बैंक ने याचिका दायर की। High Court की सिंगल बेंच ने न्यायालय के आदेश को स्वीकार नहीं किया और इसे रद्द कर दिया, कहते हुए कि याचिकाकर्ता को पहले ही नीलामी के बारे में सूचित किया गया था। याचिकाकर्ता ने एक महीने का समय दिया गया है उधार राशि भुगतान करने के लिए।

Advertisement

Related posts

BJP सांसद Varun Gandhi ने कहा: निजीकरण देश हित में नहीं है; Agniveer भर्ती योजना पर फिर उठाया सवाल

cradmin

Ram Mandir Inauguration: प्राण प्रतिष्ठा का पूरा शेड्यूल जारी, 16 से 22 जनवरी तक होंगे कार्यक्रम, यहां पढ़ें हर एक की डिटेल

cradmin

Politics: ‘BJP ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके चंदा जुटाया’, जयराम रामेश ने BJP पर हमला किया

cradmin

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights