khabaruttrakhand
Uttar Pradesh

Allahabad High Court: लोन वसूली में नीलामी से पहले कर्जदार को भुगतान का विकल्प जरूरी, न्यायमूर्तियों ने आदेश

Allahabad High Court: लोन वसूली में नीलामी से पहले कर्जदार को भुगतान का विकल्प जरूरी, न्यायमूर्तियों ने आदेश

Prayagraj: Allahabad High Court ने कहा है कि ऋण वसूली प्रक्रिया में, उधारीदार को यहां संबंधित संपत्ति की नीलामी से पहले ऋण से राहत प्राप्त करने का महत्वपूर्ण अधिकार होता है। इसको आधिकारिक नोटिस देने के बिना प्राधिकृतियाँ उधारीदार से छीना नहीं जा सकता है।

High Court ने कहा है कि ऋण वसूली में, उधारीदार को संपत्ति की नीलामी से पहले भुगतान करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। इसे देना अनिवार्य है। इस आदेश को प्रयागराज की शार्प इंडस्ट्रीज की याचिका को स्वीकृत करते हुए न्यायाधीश Ashwini Kumar Mishra और न्यायाधीश Syed Qamar Hasan Rizvi की विभाजन बेंच ने दिया है।

Advertisement

याचिकाकर्ता ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए ऋण की भुगतान में दोष किया। S.A.R.F.A.E.S.I. एक्ट की धारा 13 (2) के तहत, याचिकाकर्ता के खिलाफ दो नोटिस जारी किए गए थे संपत्ति की नीलामी के लिए। इसके खिलाफ आवेदन के तहत, प्राधिकृतिक न्यायालय ने नीलामी प्रक्रिया को रद्द किया।

इसके खिलाफ बैंक ने याचिका दायर की। High Court की सिंगल बेंच ने न्यायालय के आदेश को स्वीकार नहीं किया और इसे रद्द कर दिया, कहते हुए कि याचिकाकर्ता को पहले ही नीलामी के बारे में सूचित किया गया था। याचिकाकर्ता ने एक महीने का समय दिया गया है उधार राशि भुगतान करने के लिए।

Advertisement

Related posts

Ayodhya Ram Mandir: प्राण प्रतिष्ठा के बाद CM Yogi का दिखा अलग रूप, बच्चे को गोद में उठाकर खूब खिलाया; दृश्य वीडियो

cradmin

मुख्यमंत्री Mamata अल्पसंख्या बनाम दलित के बीच फंसी, PM 6 मार्च को महिला सम्मेलन में भाषण करेंगे

cradmin

अयोध्या Ram Mandir: ‘रामलला रहेंगे विराजमान’, High Court के फैसले ने बनाई संघर्ष की कहानी

cradmin

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights