अगर आपका भी खाता है डाकघर(पोस्टऑफिस) में, यह खबर है आपके काम की। जाने अहम बदलाव।
नई दिल्ली:- केंद्र सरकार ने डाकघर बचत खाते में बदलाव किए है यह बदलाव डाकघर बचत योजना -2023 के तहत किये गये है।
मीडिया रिपोर्ट से मिल रही जानकरी के अनुसार जहां अब सयुंक्त खाता धारकों की संख्या में बदलाव की बात कही जा रही वहीँ अब रकम निकासी एवं ब्याज भुगतान संबंधी नियमो में भी संसोधन किया गया है।
जाने क्या क्या अहम बदलाव किए गए है।
अब केंद्र सरकार द्वारा डाकघर में खाताधारकों के लिए बचत खाते में संयुंक्त खाता धारकों की संख्या में बदलाव के तहत यह संख्या बढ़ाकर पहले के 2 के मुकाबले अब 3 कर दिया है यानी कि अब संयुक्त खाताधरक 2 की जगह 3 हो सकेंगे।
मतलब साफ है कि अब एक खाते में परिवार के 3 सदस्य साझेदार होंगे।
लेकिन शर्त यह भी है कि तीनो सदस्य व्यस्क होने चाहिए।
किसी भी नाबालिक को सयुंक्त खाते में शामिल नही किया जा सकता है।
अन्य बदलाव के तहत अब खाताधरक ग्राहकों को रकम निकासी के लिए भी निकासी फार्म में बदलाव किया गया है।
अब फार्म 2 की जगह फार्म 3 को ग्राहक को जमा करना होगा।
खास बात यह है कि अब होने जा जा रहे इस बदलाव के तहत अब खाताधारक केवल पासबुक को दिखाकर ही रकम निकाल सकते है जो कि कम से कम 50 रुपये होगी।
पहले यह व्यवस्था थी कि फार्म 2 को भरने के साथ पासबुक भी दिखानी पड़ती थी और हस्ताक्षर भी करना पड़ता था।
यही नही खाते में 500 रुपये वित्त वर्ष के अंत मे होने अनिवार्य है अगर इससे कम की धनराशि होने पर उस पर 50 रुपये का शुल्क काटा जाएगा यह भी जानकरी साझा हो रही है।
रिपोर्ट के अनुसार जो तीसरा सबसे अहम बदलाव है उसके तहत अब महीने की 10 तारिख से माह के अंतिम तिथि तक 4 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा।
अब इसी तरह से ब्याज की गणनाकर प्रत्येक वर्ष के अंत मे खाताधरक के खाते में जमा कर दिया जाएगा।
यह भी जानकरी मिल रही है कि किसी भी कारणवश अगर खाताधरक की मौत हो जाती है तो उस परिस्थिति में खाताधरक को ब्याज की राशि उसी महीने में मिलने की बात कही गयी है जिस महीने में व्यक्ति की मौत हुई हो।
यह भी जानकरी बताते चले की डाकघर की विभिन्न बचत योजनाओ में अलग-अलग ब्याज दरे रही है।
डाकघर यानी कि पोस्ट आफिस में सालाना 4 फीसदी के डर से बचत खाते पर ब्याज मिलेगा।