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PM Modi के खिलाफ टिप्पणी कर फंसे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, हाई कोर्ट के बाद Supreme Court से झटका

PM Modi के खिलाफ टिप्पणी कर फंसे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, हाई कोर्ट के बाद Supreme Court से झटका

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने PM Modi पर की गई टिप्पणी के मामले में खेड़ा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया है। बता दें, अदालत गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा..

क्या था मामला 

इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामला रद्द करने की खेड़ा की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने खेड़ा की याचिका पर सुनवाई की। पहले यह सुनवाई 13 अक्तूबर को होनी थी। बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के मामले में इसी साल 20 मार्च को, शीर्ष अदालत ने PM Modi के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में तीन प्राथमिकताओं को एक साथ जोड़ दिया था। असम और उत्तर प्रदेश में खेड़ा के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर को जोड़ने के अलावा अदालत ने अंतरिम जमानत की अवधि भी बढ़ा दी थी। अदालत के निर्देश पर मामले को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया था।

खेड़ा को लखनऊ कोर्ट से जमानत भी मिली थी। कथित टिप्पणी के लिए खेड़ा ने अदालत में बिना शर्त माफी मांगी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को 23 फरवरी को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें रायपुर जाने वाले विमान से उतार दिया गया था। नाटकीय घटनाक्रम के बीच खेड़ा को उसी दिन शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत भी मिल गई थी, जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।

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