khabaruttrakhand
Delhi NCR

Delhi High Court ने गर्भपात की इजाजत देने के आदेश को वापस लिया, 29 हफ्ते की गर्भवती महिला के मामले में

Delhi High Court ने गर्भपात की इजाजत देने के आदेश को वापस लिया, 29 हफ्ते की गर्भवती महिला के मामले में

Delhi High Court ने एक 29 सप्ताह गर्भवती महिला को गर्भपात की अनुमति देने के आदेश को वापस लेलिया है। केंद्र सरकार की ओर से एक अर्जी Court में दाखिल की गई थी।

मंगलवार को Delhi High Court ने अपने पहले के आदेशों में से एक को वापस लेलिया है, जिसमें उसने एक 29 सप्ताह गर्भवती महिला को गर्भपात की अनुमति देने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से एक अर्जी High Court में दाखिल की गई थी।

Advertisement

High Court न्यायाधीश Subramaniam Prasad ने कहा कि आदेश वापस लेलिया गया है। इससे पहले केंद्र द्वारा एक याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें 4 जनवरी के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। उसमें गर्भपात की अनुमति देने का आदेश दिया गया था।

केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि गर्भपात तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक डॉक्टर भ्रूणहत्या का प्रमाण नहीं करते। इसे करने में असफलता उसे महत्वपूर्ण कठिनाइयों के साथ पूर्वसमय प्रसव का कारण होगा।a

Advertisement

Related posts

Delhi शराब घोटाला मामले में Manish Sisodia को कोर्ट ने पांच फरवरी तक न्यायिक हिरासत में बनाए रखने का आदेश

cradmin

Delhi: Arvind Kejriwal आज ED के सामने पेश होंगे या नहीं, अभी तय नहीं; Delhi के CM का गोवा जाने का कार्यक्रम

cradmin

क्या I.N.D.I.A गठबंधन से ‘आप’ की बनेगी बात: सीट शेयरिंग पर राज्यसभा सांसद Sandeep Pathak का बयान

cradmin

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights