दिनांक 01-07-24 से सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू होने वाले नए अपराधिक कानूनो।
1- भारतीय न्याय संहिता-2023,
2- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 तथा
3- भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी टिहरी के निर्देशन में *दिनांक 01-07-2024* को थाना घनसाली प्रांगण में *सम्मानित व्यक्तियों, व्यापारियों, ग्राम प्रहरीयो ,सीएलजी मेंबर,ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, महिलाओं एवं पत्रकार बंधुओ की गोष्ठी* आयोजित की गई।
बताते चले कि इस गोष्ठी के माध्यम से आज से लागू होने वाले उपरोक्त तीनों कानूनों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
गोष्ठी के माध्यम से बताया गया कि यह कानून 1860 मे अंग्रेजो द्वारा बनाए गए कानून के स्थान पर भारत सरकार द्वारा नया कानून बनाया गया है।
जिसमे दंड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता दी गई है, पीड़ित को समय पर न्याय दिलाने का प्रावधान है और नए कानून में न्याय करते समय प्रौद्योगिकी का भी समायोजन किया गया है।
पीड़ित व साक्षी के संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है तथा नए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान किया गया है तथा कानून को जनता के हितो को सर्वोपरि रखते हुए बनाया गया है।
आज के इस कार्यक्रम मे तहसीलदार घनसाली, व्यापार मंडल के पदाधिकारी, शिक्षक गण, अधिवक्ता गण तथा थाना घनसाली के सभी अधिकारी कर्मचारी गण एवं पत्रकार बन्धु उपस्थित रहे।
आज की इस गोष्ठी कार्यक्रम में सभी महानुभावो को भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की बुकलेट व पम्पलेट भी वितरित किये गये ।