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सावधान : बिना बीमा कवर के कार, स्कूटी ,बाइक एवं अन्य वाहन चलाने वालों पर होगी ऐसे कार्यवाही।

सावधान : बिना बीमा कवर के कार, स्कूटी ,बाइक एवं अन्य वाहन चलाने वालों पर होगी ऐसे कार्यवाही।

नई दिल्ली के हवाले से निकल कर यह रिपोर्ट मीडिया से साझा हो रही है , जिंसके अनुसार बिना बीमा कराये कार, स्कूटर , बाइक तथा बाइक एवं अन्य वाहन चलाने वालों पर अब ज्यादा सख्ती होने वाली है।

अब ऐसे सभी लोगो पर यातायात विभाग की पैनी नजर होगी जो बिना वाहन के बीमा कराये वाहन चलाते हैं।

बताया जा रही है कि बिना बीमा कराये वाहन चलाने वाली की अब खैर नही है।
ऐसे लोगो को अब जुर्माने का नोटिस जारी होगा और इसके लिए यातायात विभाग और इरडा की संयुक्त तैयारी है।
मीडिया से निकल कर और मीडिया सूत्रों के अनुसार यातायात विभाग ऐसे सभी वाहनों पर पैनी नजर रखने और और जुर्माने का नोटिस भेजने की अंतिम तैयारी के चरण में जुटा हुआ है।
इसके तहत यह व्यवस्था बन रही है कि राज्य का हर लीड इंश्योरर यानी कि प्रमुख बीमा कर्ता बिना बीमा सड़को पर घूमने वाले वाहनों का डाटा उस राज्य के यातायात विभाग को साझा करेगा।
हालांकि वाहनों से संबंधित बीमा मामलों में सरकार पहले ही बात साफ कर चुकी है कि थर्ड पार्टी बीमा होने के बावजूद अभी भी देश की सड़कों पर ऐसे वाहनों की संख्या अनुमान के मुताबिक 50% से कम नही है यानी कि ऐसे वाहनों ने कोई बीमा नही कराया है।
वही इस सबमे बीमा कंपनियां सरकार के पास डाटा उपलब्ध कराएगी।
रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा बड़े कदम के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक बड़ी बीमा कम्पनी तय की है जो उस राज्य का लीड इंश्योरर होगा।
वही उस लीड इंश्योरर का राज्य में बेचे गए वाहन और बीमा किये गए सभी वाहनों तक भी पहुँच होगी।
वही बताते चले  मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत कोई भी वाहन बिना बीमा पालिसी के चलाना गैरकानूनी है जिसके उल्लंघन पर 2000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की कैद भी हो सकती है।
वहीं दूसरी बार मे यह जुर्माना 4000 लग सकता है।

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