बिग ब्रेकिंग:- उत्तराखंड में आरटीई से प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश की व्यवस्था बदलने जा रही सरकार, जाने नए प्रावधान जो होंगे लागू।
प्राइवेट स्कूलों के 25 प्रतिशत सीटों पर मुफ्त प्रवेश की व्यवस्था अभी तक आरटीई के नियम के तहत उत्तराखंड में है।
जिंसके तहत प्राइवेट स्कूलों में सबसे छोटी कक्षा से आठवीं तक निशुल्क प्रवेश की व्यवस्था लागू है।
यह व्यवस्था सरकार द्वारा प्रत्येक छात्र को शिक्षा देने के लिए वर्ष 2011-12 में से लागू की गई थी।
इसके तहत प्रदेश में लगभग चार हज़ार से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में उनकी 25 प्रतिशत सीट को आरटीई कोटे में आरक्षित कर दिया गया ।
वही इस श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित परिवारों के बच्चे इसके पात्र होते है।
वही अब इस व्यवस्था में सरकार द्वारा बदलाव किया जा रहा है कि यह सुविधा केवल तभी मिलेगी जब सरकारी और अशासकीय स्कूलो में सीट बच्चो के लिए उपलब्ध नही होगी।
वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लगभग एक लाख से ज्यादा छात्र-छात्राये आरटीई कोटे से पढ़ाई कर रहे है जिसका खर्च सरकार उठाती है।
वही शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का दावा है कि वर्तमान में राज्य के सरकारी विद्यालय पहले के मुकाबले अब बेहतर स्थिति में है।
इसलिए यह जरूरी बनता दिख रहा है कि आरटीई के नियम में संशोधन किया जाय।
अब इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसे कैबनेट में लाया जाएगा।
यह भी बताया गया है कि आरटीई कोटे के तहत सरकार 800 करोड़ से ज्यादा पैसा प्राइवेट स्कूलो को फीस के रूप में अभी तक दे चुकी है ।
जबकि इसमें अन्य मद जैसे ड्रेस, किताब ,एमडीएम इत्यादि का खर्च शामिल नही है।
वही हर साल 126 करोड़ रुपये फीस के रूप में प्राइवेट स्कूलों को दिये जा रहे है।